रामपुर बुशहर (निस) : सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर एवं वरिष्ठ न्यायाधीश जितेंद्र सैनी ने आज यहां बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितम्बर को आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत में धारा 138 के तहत एन.आई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी-रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली व पानी, भरण-पोषण व अन्य (अपराधिक कम्पाउन्डेंबल व दीवानी विवाद) से संबधित मामले पेश किये जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त न्यायलयों में लंबित क्रिमिनल कम्पाउन्डेंबल ऑफेन्स, धारा 138 के तहत एन.आई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी-रिकवरी, वाहन दुर्घटना, श्रम विवाद, विद्युत व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण, सेवाओं से संबंधित तनख्वा व भत्ते, सेवानिवृति से संबंधित मामले, राजस्व मामले व अन्य दीवानी मामले शामिल हैं।