ज्ञान ठाकुर/हप्र
शिमला, 20 सितंबर
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 3294 प्राथमिक सहायक अध्यापकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें 18 दिसंबर, 2014 से नियमित करने के आदेश जारी किए हैं। जस्टिस सत्येन वैद्य की पीठ ने सैकड़ों शिक्षकों की याचिकाओं पर यह आदेश दिया। ये अध्यापक वर्ष 2020 में रेगुलर हो चुके थे।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार शुरू में वे अन्य ग्रामीण विद्या उपासक, पैरा टीचर्स और पीटीए अध्यापकों की तरह प्राइमरी असिस्टेंट टीचर्स स्कीम 2003 के तहत लगे थे। वर्ष 2014-2015 में सरकार विद्या उपासक, पैरा टीचर्स और पीटीए अध्यापकों शिक्षकों को अनुबंध पर लाई और 1 अप्रैल, 2018 से नियमित भी कर दिया परंतु उन्हें छोड़ दिया गया। बाद में सरकार ने अगस्त 2020 में उन्हें नियमित किया, जबकि पैरा टीचर्स को 18 दिसंबर, 2014 से नियमित किया गया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे भी पैरा टीचर्स की ही तरह पिछली तारीख से नियमितीकरण का हक रखते हैं। उधर, सरकार की ओर से दलील दी गयी थी कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। एक फैसले के बाद 20 अगस्त, 2020 से उन्हें नियमित कर दिया गया। कोर्ट ने सरकार के रवैए को मनमाना मानते हुए याचिकाकर्ताओं को 18 दिसंबर, 2014 से सभी सेवा लाभों सहित नियमितीकरण का लाभ देने का आदेश पारित किया।