शिमला, 18 जून (हप्र)
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मार्केटिंग बोर्ड द्वारा नियमों को ताक पर रखकर दुकान व बूथ अलॉट किए जाने से जुड़े मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने कृषि विभाग के प्रधान सचिव व निदेशक सहित हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग बोर्ड, कृषि उत्पादन विपणन समिति के सचिव, डीसी कांगड़ा व पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ ने ये आदेश पारित किए। याचिका के अनुसार समिति ने कांगड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बोर्ड द्वारा बनाई सब्जियों व फलों की बिक्री वाली दुकानों व बूथों को अलॉट करने के लिए विज्ञापन जारी किए थे। आरोप है कि कृषि उत्पादन विपणन समिति कांगड़ा ने गलत तरीके से दुकानों का आवंटन कर दिया। कुछ ऐसे लोगों को दुकान, बूथ व गोदाम आवंटित कर दिए जो दायरे में ही नहीं आते थे। मामले पर आगामी सुनवाई 13 अगस्त को होगी।