शिमला, 29 जुलाई (हप्र)
अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेले में अस्थायी कारोबारियों द्वारा समय से पहले कारोबार करने पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिलाधीश चंबा से इस बाबत जानकारी तलब की है। कोर्ट ने जिलाधीश से पूछा है कि क्या चंबा के चौगान में मिंजर मेले को लेकर बनाई गई अस्थायी दुकानों में कारोबार 19 जुलाई से पहले ही शुरू कर दिया गया था। कोर्ट ने इस मामले में आबकारी विभाग के अतिरिक्त आयुक्त को भी स्वतः प्रतिवादी बनाया है। कोर्ट ने आबकारी विभाग को मामले की जांच कर यह पता लगाने के आदेश जारी किए कि क्या चंबा के चौगान में मेले को लेकर लगाई अस्थायी दुकानों में कारोबार से जुड़ी गतिविधियां संचालित हुईं।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने आबकारी विभाग के अतिरिक्त आयुक्त और जिलाधीश चंबा से 24 घंटे के भीतर यह जानकारी तलब की है। मंगलवार को फिर से इस मामले पर सुनवाई निर्धारित की गई है।
मामले के अनुसार स्थानीय कारोबारी शिव कुमार शर्मा सहित जसवंत कुकरेजा, जोगिंदर सिंह और सतपाल सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेले के लिए बनाई गई अस्थायी दुकानों में निर्धारित समय से पहले कारोबार किए जाने का आरोप लगाया है। प्रार्थियों का कहना है कि इन दुकानों में कारोबार 28 जुलाई से 9 अगस्त तक करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। चौगान एक में इसकी कुल बोली 1 करोड़ 96 लाख लगाई गई थी। प्रार्थियों का कहना है कि हाल ही में उनका कारोबार अचानक घट गया। यह घाटा मेले के लिए संचालित की जाने वाली दुकानों में मेले से आठ दिन पहले ही कारोबार करने के कारण हुआ। इस बाबत उन्होंने स्थानीय प्रशासन को शिकायत भी दी परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरन उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।