शिमला, 5 नवंबर (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज संजौली से निष्कासित की गई छात्रा के निष्कासन बारे में दो दिनों के भीतर फैसला लेने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह आदेश हिमाचल प्रदेश विश्विद्यालय द्वारा इस मामले पर विचार हेतु गठित अनुशासनात्मक कमेटी को दिए हैं। जस्टिस संदीप शर्मा ने प्रार्थी छात्रा की याचिका पर सुनवाई के पश्चात विश्विद्यालय को कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश भी दिए।