शिमला, 13 नवंबर(हप्र)
हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रीमियर स्वास्थ्य संस्थान आईजीएमसी शिमला के साथ बन रही बहुमंजिला पार्किंग 30 जून 2025 तक तैयार कर ली जाएगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को यह आश्वाशन देते हुए पार्किंग निर्माण कर रही ठेकेदार कंपनी की ओर से बताया कि कंपनी को मौके पर कुछ दिक्कतें पेश आ रही हैं। इस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कंपनी को शपथपत्र के माध्यम से पेश आ रही दिक्कतें कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश जारी किए। उल्लेखनीय है कि आईजीएमसी शिमला के ट्रॉमा सेंटर के पास बन रही पार्किंग कार्य की धीमी गति पर संज्ञान लेते हुए ठेकेदार तेंजिन कंस्ट्रक्शन कंपनी को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने ठेकेदार को पर्याप्त मात्रा में मशीनरी और मैन पावर लगाने के आदेश भी दिए थे।
इससे पहले हाईकोर्ट ने शिमला जिला प्रशासन को पंथाघाटी कसुम्पटी छोटा शिमला सम्पर्क मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही पर लगे सुबह शाम के प्रतिबंध हटाने के आदेश जारी किए थे। इस मार्ग के पर्याप्त चौड़े होने और पैदल चलने के लिए अलग से मार्ग की व्यवस्था होने पर कोर्ट ने या आदेश दिए थे। कोर्ट ने संजौली आईजीएमसी सड़क पर बिना परमिट के गाड़ियों को चलाने पर लगाए प्रतिबन्ध के उल्लंघन को देखते हुए एसपी शिमला, डीएसपी ट्रैफिक शिमला, एसएचओ सदर, एसएचओ ढली और पुलिस पोस्ट लक्कड़ बाजार और संजौली के प्रभारियों को व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें हाईकोर्ट के आदेशों की कड़ाई से अनुपालना करने के आदेश जारी किए हैं।