शिमला, 1 अक्तूबर (हप्र)
सुप्रीम कोर्ट ने पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा पर जानलेवा हमले से जुड़े मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा पारित 23 सितंबर के फैसले पर रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट ने इस मामले से जुड़ी प्राथमिकी में जबरन वसूली से जुड़ी धाराओं को जोड़ने के आदेश दिए थे।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 23 सितंबर को पारित फैसले में आदेश दिए थे कि इस मामले में धारा 384 से 387 आईपीसी को पुलिस स्टेशन मैक्लोडगंज के समक्ष एफआईआर में जोड़ा जाए और इसकी एसआईटी द्वारा जांच भी की जाए।