नयी दिल्ली, 21 दिसंबर (एजेंसी)
दिल्ली हाईकोर्ट ने सितंबर, 2020 में हुई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के अपलोड किए गए ओएमआर शीट में गड़बड़ी होने का दावा करने वाली याचिका पर सोमवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) से जवाब मांगा है। अदालत ने याचिका दायर करने वाले 14 अभ्यर्थियों को अनुमति दी थी कि वे अपनी ओएमआर शीट का परीक्षण करें और उनकी तस्वीरें लें। उनकी तरफ से अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि कुछ ओएमआर शीट खाली हैं और कुछ के कोने फटे हुए हैं, जिन्हें टेप से चिपकाया गया है। उन्होंने दावा किया कि जिन ओएमआर शीट का उन्होंने परीक्षण किया, उनमें गड़बड़ियां हैं और जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए। एनटीए के वकील ने हालांकि इसका विरोध किया।