जोधपुर, 23 सितंबर (एजेंसी)
राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर में एक होटल की बिक्री से सरकारी खजाने को कथित तौर पर 244 करोड़ रुपये के नुकसान संबंधी मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी तथा एक अन्य के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर बुधवार को रोक लगा दी।
अदालत ने शौरी को मामले में सुनवाई की अगली तारीख 15 अक्तूबर से पहले किसी भी दिन व्यक्तिगत रूप से निचली अदालत के समक्ष पेश होकर दो लाख रुपये का निजी मुचलका और एक-एक लाख रुपये की दो जमानत राशि अदा करने को कहा। होटल का मूल्यांकन करने वाले कांतिलाल विकाम्से से भी यही काम करने को कहा गया। सीबीआई ने बुधवार को हाईकोर्ट के समक्ष कहा कि उसकी तरफ से कोई अनियमितता नहीं बरती गई।