नोएडा, 26 अक्तूबर (एजेंसी)
गौतमबुद्ध नगर की एक अदालत ने तीन वर्षीय छात्र के साथ बस चालक द्वारा ‘बैड टच’ (गलत तरीके से छूने) के मामले में एक बस चालक को दोषी करार दिया और उसे तीन साल की जेल की सजा सुनायी है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि 2017 में थाना एक्सप्रेसवे में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बेटा सेक्टर-132 स्थित एक नामी स्कूल में पढ़ता था और स्कूल के बस चालक विश्वास ने उसके बेटे को गलत तरीके से छुआ। करीब सात वर्ष तक चले मुकदमे के बाद उसे तीन साल की कैद हुई।