मुंबई, 7 अगस्त (एजेंसी)
बांबे हाईकोर्ट ने 65 साल से ज्यादा उम्र के फिल्म, टीवी कलाकारों और अन्य सदस्यों के काम करने पर रोक लगाने वाले महाराष्ट्र सरकार के दो प्रस्तावों को रद्द कर दिया।
महाराष्ट्र सरकार के नियम के तहत इन लोगों के स्टूडियो या बाहर के स्थलों पर कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान काम पर रोक लगाई गई थी।
जस्टिस एसजे काथावाला और जस्टिस आरआई छागला ने 30 मई और 23 जून को राज्य सरकार की ओर से जारी प्रस्तावों को रद्द कर दिया।
पीठ ने कहा कि 65 साल से ज्यादा के लोगों संबंधी कोविड-19 से जुड़े अन्य दिशानिर्देश फिल्म और टीवी उद्योग के लोगों पर भी लागू होंगे।
पीठ का यह फैसला 2 याचिकाओं के संबंध में आया। पहली फिल्म एवं टीवी कलाकार प्रमोद पांडे ने दायर की थी। वह 70 साल के हैं और दूसरी याचिका अशोक सरावगी के जरिये भारतीय मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने दायर की थी।