नयी दिल्ली, 11 जून (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि फरवरी 2012 में केरल तट के पास इतालवी नौसैनिकों के हमले में कथित तौर पर मारे गए 2 भारतीय मछुआरों के परिजनों को 10 करोड़ रुपये मुआवजा देने के मामले में वह 15 जून को फैसला सुनाएगा। साथ ही न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि इटली को इनके खिलाफ मुकदमा चलाना होगा। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एमआर शाह की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि वह केरल हाईकोर्ट को मृतक के परिजनों को मुआवजे का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए कह सकती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ भारत में लंबित आपराधिक मामले को रद्द करने पर भी फैसला सुनाएगी।
उसने कहा कि रिपब्लिक ऑफ इटली अंतरराष्ट्रीय पंचाट द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार दोनों इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ मुकदमा चलाएगा।
इससे पहले, केन्द्र ने अदालत से कहा था कि इटली ने 2 भारतीय मछुआरों के परिजन के लिए 10 करोड़ रुपये मुआवजे का हस्तांतरण शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि फरवरी 2012 में भारत ने दो इतालवी नौसैनिकों सल्वातोर गिरोने और मासिमिलानो लतोरे पर अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में मछली पकड़ रहे दो भारतीय मछुआरों को मार डालने का आरोप लगाया था। घटना के वक्त दोनों इतालवी नौसैनिक एक टैंकर पोत एमवी एनरिका लेक्सी पर सवार थे और पोत पर इटली का ध्वज लगा था।