नयी दिल्ली (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में जमानत के अनुरोध और सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलें सुनीं। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत से इनकार किए जाने और सीबीआई द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए जाने को चुनौती देते हुए दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं।