नयी दिल्ली, 11 सितंबर (भाषा)
Engineer Rashid: दिल्ली की अदालत ने आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में लोकसभा सदस्य इंजीनियर रशीद को अंतरिम ज़मानत देने के एक दिन बाद बुधवार को उनकी रिहाई का आदेश जारी कर दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद को मंगलवार को अंतरिम जमानत प्रदान की। इंजीनियर रशीद ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया था।
उनकी पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) विधानसभा चुनाव लड़ रही है। जम्मू-कश्मीर की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 18 सितंबर से एक अक्टूबर के बीच तीन चरणों में चुनाव हैं। नतीजे आठ अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की जमानत पर राहत दी। उन्होंने सांसद पर कुछ शर्तें भी लगाईं, जिनमें मामले के बारे में मीडिया से बात नहीं करना शामिल है।