बेंगलुरु, 3 नवम्बर (एजेंसी)
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मादक पदार्थ मामले में कन्नड़ फिल्म अभिनेत्रियों रागिनी द्विवेदी और संजना गलरानी को जमानत देने से मंगलवार को इनकार कर दिया। जस्टिस श्रीनिवास हरीश कुमार ने साथ ही मामले में 4 अन्य की भी जमानत याचिका खारिज कर दी जिसमें फिल्म निर्माता शिवप्रकाश की अग्रिम जमानत याचिका शामिल थी। मादक पदार्थ मामले की जांच कर रही केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) ने गत सितंबर में रागिनी द्विवेदी और संजना गलरानी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कहा कि शिवप्रकाश अभी भी फरार है। 2 अभिनेत्रियां और मादक पदार्थ आपूर्तिकर्ता प्रशांत रांका 13 सितंबर तक सीसीबी की हिरासत में थे और बाद में उन्हें 14 सितंबर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। प्रशांत को भी जमानत से इनकार कर दिया गया था। तब से वे यहां के परप्पाना अग्रहारा केंद्रीय जेल में बंद हैं। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा मलयालम धारावाहिक अभिनेत्री अनिखा और बिनीश कोडियारी के सहयोगी मोहम्मद अनूप सहित तीन लोगों को सिंथेटिक मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किए जाने के बाद शहर पुलिस ने मशहूर हस्तियों के बीच नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की जांच तेज कर दी थी। तीनों पर कन्नड़ फिल्म अभिनेताओं और गायकों सहित बेंगलुरु की मशहूर हस्तियों को मादक पदार्थ की आपूर्ति करने का आरोप है। हाई प्रोफाइल आरोपियों में से एक पूर्व मंत्री दिवंगत जीवराज अल्वा का पुत्र आदित्य अल्वा भी शामिल है। इस मामले की जांच कर रही सीसीबी ने बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय के मुंबई आवास पर भी छापा मारा था, जिनकी अल्वा की बहन से शादी हुयी है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।