नयी दिल्ली, 13 अप्रैल (एजेंसी)
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने फरार गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके अंडरवर्ल्ड गिरोह के खिलाफ एक मामले में धन शोधन रोधी कानून के तहत जेल में बंद महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता नवाब मलिक की कई संपत्तियां को कुर्क किया है। संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसने ‘मोहम्मद नवाब मोहम्मद इस्लाम मलिक उर्फ नवाब मलिक, उनके परिवार के सदस्यों, सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संपत्तियों को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्क करने का एक अस्थायी आदेश जारी किया है।’
संपत्तियों में मुंबई के उपनगरीय कुर्ला (पश्चिम) में गोवावाला कम्पाउंड और एक वाणिज्यिक इकाई, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में स्थित 147.79 एकड़ कृषि भूमि, कुर्ला (पश्चिम) में 3 फ्लैट और बांद्रा (पश्चिम) में 2 आवासीय फ्लैट शामिल हैं। ईडी ने एनआईए की फरवरी में दर्ज प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद यह मामला दर्ज किया था। एनआईए ने इब्राहिम और अनीस इब्राहिम, छोटा शकील, जावेद चिकना और टाइगर मेमन जैसे उसके गिरोह के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एनआईए की प्राथमिकी में कहा गया है कि दाऊद इब्राहिम ने भारत छोड़ने के बाद, हसीना पारकर (इब्राहिम की बहन) और अन्य करीबी सहयोगियों के जरिए भारत में अपनी आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक मामले में, ईडी ने कहा कि मुनीरा प्लंबर की एक प्रमुख संपत्ति को नवाब मलिक ने सॉलिडस इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से कथित रूप से “हड़प” लिया था जिसमें हसीना पारकर सहित डी-गैंग (दाऊद इब्राहिम गिरोह) के सदस्यों की सक्रिय मिलीभगत थी।