नयी दिल्ली, 26 सितंबर (भाषा)
Pooja Khedkar: दिल्ली हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी और गलत तरीके से सिविल सेवा में ओबीसी एवं दिव्यांगता कोटा का लाभ लेने के आरोप में दर्ज आपराधिक मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की पूर्व परिवीक्षा अधिकारी पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम राहत बृहस्पतिवार को चार अक्टूबर तक बढ़ा दी।
न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने उनके वकील के अनुरोध के बाद अग्रिम जमानत के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी। दिल्ली पुलिस के वकील ने अदालत से एक संक्षिप्त स्थगन की अनुमति का आग्रह करते हुए कहा, ‘एक बड़ी साजिश सामने आई है’, जिसमें जालसाजी और दस्तावेज तैयार करना शामिल है।
न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, ‘याचिकाकर्ता के वकील के अनुरोध पर, मामले को 4 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया जाए। अंतरिम आदेश जारी रहेगा।’ खेडकर पर आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में गलत तरीके से जानकारी प्रस्तुत करने का आरोप है। उन्होंने सभी आरोपों से इन्कार किया है।
खेडकर के वकील ने बृहस्पतिवार को UPSC के इस आरोप पर जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से और समय मांगा कि उनकी मुवक्किल ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका के संबंध में गलत बयान देकर झूठी गवाही दी है। उन्होंने कहा कि उनका निष्कासन एक अधिकारी के खिलाफ उनके द्वारा की गई यौन उत्पीड़न की शिकायत का नतीजा है।
खेडकर ने इस मामले पर मीडिया में आ रहीं खबरों पर भी आपत्ति जताई। वकील ने आग्रह किया कि किसी भी पक्ष द्वारा कोई संवाददता सम्मेलन नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी ‘कभी भी मीडिया के दबाव में नहीं रहीं’। वहीं, UPSC के वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि खेडकर ‘अपने किए के कारण एक सेलिब्रिटी बन गई हैं।’
UPSC और दिल्ली पुलिस दोनों ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए खेडकर की याचिका को खारिज करने का आग्रह किया है। हाई कोर्ट ने 12 अगस्त को खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी करते हुए उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है।
दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि खेडकर को कोई भी राहत ‘गहरी साजिश’ की जांच में बाधा उत्पन्न करेगी और इस मामले का जनता के विश्वास के साथ-साथ सिविल सेवा परीक्षा की शुचिता पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। UPSC ने पूर्व में कहा था कि खेडकर ने आयोग और जनता से धोखाधड़ी की है तथा ‘धोखाधड़ी के स्तर’ को उजागर करने के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। इसने कहा था कि धोखाधड़ी अन्य व्यक्तियों की मदद के बिना नहीं की जा सकती।
UPSC ने जुलाई में खेडकर के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। इसके तहत फर्जी पहचान के जरिए सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के अतिरिक्त अवसर हासिल करने के आरोप में आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।