जयपुर, 29 फरवरी (एजेंसी)
अजमेर की एक अदालत ने लगभग तीन दशक पहले देश भर में 5 ट्रेनों में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को बृहस्पतिवार को बरी कर दिया। टाडा अदालत ने दो अन्य आरोपियों इरफान और हमीदुद्दीन को इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। टुंडा पर बाबरी मस्जिद विध्वंस की पहली बरसी पर कई ट्रेन में बम विस्फोट करने का आरोप है। टाडा अदालत ने मुख्य आरोपी और दाऊद इब्राहिम के करीबी 81 वर्षीय टुंडा तथा दो अन्य इरफान उर्फ पप्पू व हमीदुद्दीन के खिलाफ 5-6 दिसंबर 1993 की मध्यरात्रि को हैदराबाद, सूरत और मुंबई लखनऊ, कानपुर में विस्फोटों की साजिश रचने के आरोप तय किए थे। इरफान और हमीदुद्दीन को बम रखने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।