नयी दिल्ली, 20 नवंबर (एजेंसी)
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के आदेश को बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिका को बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है। केजरीवाल ने याचिका में हाईकोर्ट से इस आधार पर अधीनस्थ अदालत के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया कि विशेष न्यायाधीश ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए किसी मंजूरी के अभाव में आरोपपत्र पर संज्ञान लिया, जबकि कथित अपराध के समय वह लोक सेवक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। हाईकोर्ट ने 12 नवंबर को केजरीवाल की एक अन्य याचिका पर ईडी से जवाब तलब किया था, जिसमें धन शोधन मामले में एजेंसी की शिकायत पर उन्हें जारी समन को चुनौती दी गई थी। उसने आपराधिक मामले में इस स्तर पर अधीनस्थ अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में केजरीवाल को 12 जुलाई को अंतरिम जमानत दे दी थी। ‘आप’ नेता को सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में शीर्ष अदालत ने 13 सिंतबर को जमानत पर रिहा किया था।