नयी दिल्ली, 7 नवंबर (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मुकदमे को पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश के पास सबूतों पर गौर करने के बाद जरूरी महसूस होने पर एक और जांच का आदेश देने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं। शीर्ष अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बलात्कार और हत्या के मामले के संबंध में यह कहते हुए कोई टिप्पणी करने से परहेज किया कि जांच जारी है।