नयी दिल्ली, 18 सितंबर (एजेंसी)
दिल्ली की एक अदालत ने नौकरी के बदले जमीन से जुड़े धन शोधन के मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनके बेटे एवं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद एवं अन्य को किया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरोपियों को 7 अक्तूबर को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।
न्यायाधीश ने आरोपियों के खिलाफ दाखिल पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किया। ईडी ने छह अगस्त को अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट पेश की थी। ईडी ने सीबीआई द्वारा दायर प्राथमिकी के आधार पर यह मामला दर्ज किया था। ईडी ने कहा कि मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी की नियुक्तियों से संबंधित है। ये नियुक्तियां लालू प्रसाद के 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहने के दौरान की गई थीं।