प्रदेश सरकाराें की उदासीनता के चलते सरकारी भवनों पर कानूनी गाज गिरी है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिजली कंपनी ‘सेली हाइड्रोपावर इलेक्टि्रकल’ पर राज्य सरकार के 150 करोड़ रुपये के बकाये की वसूली के लिए दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश दिया है। उधर, पंजाब के मोहाली की स्थायी लोक अदालत ने एक फ्लैट की बिक्री से संबंधित मामले में सेक्टर-62 स्थित पुडा भवन, मुख्य प्रशासक और एस्टेट ऑफिसर की कारों, फर्नीचर व एयर कंडीशनर अटैच करने का वारंट जारी किया है।
दिल्ली में हिमाचल भवन की कुर्की के आदेश
ज्ञान ठाकुर/हप्र
शिमला, 19 नवंबर
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिजली कंपनी ‘सेली हाइड्रोपावर इलेक्टि्रकल’ पर राज्य सरकार के 150 करोड़ रुपये के बकाये की वसूली के लिए दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश दिया है। जस्टिस अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने सोमवार को पारित आदेश में कहा कि कंपनी दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में स्थित हिमाचल भवन की नीलामी के लिए उचित कदम उठा सकती है। महाधिवक्ता अनूप रतन ने कहा कि हिमाचल सरकार ने पहले ही हाईकोर्ट के पिछले आदेश के खिलाफ अपील दायर की है, जिस पर इसी महीने सुनवाई होने की संभावना है। मामला हिमाचल के लाहौल और स्पीति जिले में चिनाब नदी पर प्रस्तावित 340 मेगावाट की सेली जलविद्युत परियोजना से जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार ने यह परियोजना सेली हाइड्रो इलेक्टि्रकल पावर कंपनी लिमिटेड/मोजर बेयर को आवंटित की थी और 28 फरवरी 2009 को एक आवंटन पत्र (एलओए) भी जारी किया था। इसके बाद कंपनी ने 64 करोड़ रुपये का अग्रिम प्रीमियम जमा किया। हालांकि, सेली जलविद्युत परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी। राज्य सरकार ने एलओए रद्द कर दिया और अग्रिम प्रीमियम जब्त करने का आदेश दिया। कंपनी ने इस फैसले को मध्यस्थता के समक्ष चुनौती दी, जिसने उसके पक्ष में फैसला सुनाया और सरकार से ब्याज सहित अग्रिम प्रीमियम जमा करने को कहा। राज्य सरकार के आदेश पर अमल न करने के बाद कंपनी ने अनुच्छेद-226 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
कोर्ट ने 13 जनवरी 2023 को मध्यस्थता के फैसले को बरकरार रखा और हिमाचल सरकार को रजिस्ट्री में ब्याज सहित अग्रिम प्रीमियम जमा करने का निर्देश दिया। अग्रिम प्रीमियम पर याचिका दायर करने की तिथि से सात प्रतिशत की दर से ब्याज लगाया गया। सरकार द्वारा भुगतान में देरी के कारण अग्रिम प्रीमियम की राशि ब्याज के साथ बढ़कर 150 करोड़ रुपये हो गई। कोर्ट ने हिमाचल सरकार को झटका देते हुए दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश दिया। उसने चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान के लिए प्रमुख सचिव (बिजली) को मामले की जांच करने और 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई के लिए छह दिसंबर की तारीख निर्धारित की।
सरकार करेगी उचित कानूनी उपाय : सुखविंद्र िसंह सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल भवन को अटैच करने के निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार उचित कानूनी उपाय सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश और प्रदेशवासियों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार इस मामले की पुरजोर वकालत करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयराम सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान प्रदेश हित के मामलों की लगातार अनदेखी की गई और इन्हें मजबूती से प्रस्तुत नहीं किया।
पजेशन नहीं दिया, पूडा भवन को करें अटैच
गौरव कंठवाल/राजीव तनेजा
मोहाली, 19 नवंबर
सेक्टर-88 के पूरब प्रीमियम अपार्टमेंट में एक फ्लैट का पजेशन न देने के मामले में पूडा भवन को अटैच करने का आदेश जारी किया गया है। यह अटैचमेंट का यह वारंट परमानेंट लोक अदालत पब्लिक यूटिलिटी सर्विस द्वारा 19 नवंबर को निकाला गया है। यह मामला याचिकाकर्ता तरसेम कांसल ने दायर किया था। उन्होंने सेक्टर-88 के पूरब प्रीमियम अपार्टमेंट में एक फ्लैट बुक करवाया था लेकिन उनको पजेशन नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता का ब्याज समेत दो करोड़ 31 लाख छह हजार 850 रुपये बकाया है।
याचिकाकर्ता तरसेम कंसल ने वर्ष 2012 में सेक्टर-88 के इस अपार्टमेंट में एक फ्लैट बुक करवाया था। इसका पजेशन उनको नहीं मिला तो याचिकाकर्ता ने उपभोक्ता अदालत की शरण ली। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 19 नवंबर को अटैचमेंट के यह आदेश जारी किए हैं। इस आदेश में कहा गया है कि पूडा भवन को अटैच किया जाए, इसके साथ ही मुख्य प्रशासक और संपदा अधिकारी की कारों के साथ भवन में लगाए गए एयरकंडीशनर और फर्नीचर को अटैच किया जाए। अदालत ने मामले में गमाडा के दो बैंक खाते भी कुर्क करने के आदेश दिए। वारंट में कहा गया ‘आपको किसी भी अटैचमेंट के बाद, डिक्रीधारक तरसेम कंसल के पक्ष में संलग्न बैंक खाते से 2.31 करोड़ रुपये की सीमा तक एक डिमांड ड्राफ्ट बनाने और 30 दिसंबर को या उससे पहले अदालत में डीडी भेजने का निर्देश दिया जाता है।’