बांदा, 25 नवंबर (एजेंसी)
जिले की एक अदालत ने बीमा राशि हड़पने के लालच में अपनी मां की कार से रौंदकर मारने के दोषी उसके दो बेटों को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और 30-30 हजार का जुर्माना लगाया। अदालत ने बीमा राशि हड़पने के लालच में की गई हत्या करने का जुर्म साबित हो जाने पर दोनों बेटों अमर सिंह (23) और राहुल सिंह (21) को उम्रकैद की सजा सुनाई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार फतेहपुर जिले के ठिठौरी गांव के अमर सिंह और उसके छोटे भाई राहुल सिंह ने मां गुड्डी देवी (44) की हत्या कर उसके नाम की बीमा की धनराशि हड़प करने का षड्यंत्र रचा। साजिश के अनुसार अमर सिंह तीन मई 2017 को अपनी मां को बाइक पर बैठाकर चित्रकूट दर्शन कराने ले गया। रास्ते में उसने मां को एक ट्रक के सामने आने पर, सड़क पर गिरा दिया। इसके बाद अमर सिंह ने उसे (मां को) घसीटकर कार के आगे फेंक दिया। यह कार उसका छोटा भाई राहुल चला रहा था। अमर सिंह ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ झूठा मुकदमा भी दर्ज करवाया था।