मुंबई, 30 मई (एजेंसी)
मुंबई की एक विशेष अदालत ने 2001 में होटल व्यवसायी जय शेट्टी की हत्या के जुर्म में गैंगस्टर छोटा राजन को बृहस्पतिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने राजन को हत्या के जुर्म में भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।
छोटा राजन गिरोह की ओर से वसूली की धमकियों का सामना कर रहे जय शेट्टी को गिरोह के दो कथित सदस्यों ने चार मई 2001 को होटल की पहली मंजिल पर गोली मार दी थी। पुलिस ने होटल प्रबंधक की शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया था। जांच से पता चला कि शेट्टी को छोटा राजन गिरोह के सदस्य हेमंत पुजारी से रंगदारी के लिए फोन आया था और पैसे न देने पर उसकी हत्या कर दी गई।