पुणे, 28 मई (एजेंसी)
पुणे की एक अदालत ने मंगलवार को पोर्श कार दुर्घटना में किशोर के पिता को 31 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। अदालत ने किशोर के दादा की पुलिस हिरासत भी 31 मई तक बढ़ा दी।
दोनों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 365 (अपहरण) और 368 (गलत तरीके से छिपाना या बंधक बनाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।