नयी दिल्ली (एजेंसी)
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट के सात जुलाई के आदेश को चुनौती देते हुए शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। गुजरात हाईकोर्ट ने ‘मोदी सरनेम’ वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध करने संबंधी उनकी याचिका खारिज कर दी थी। राहुल द्वारा ‘एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड’ प्रसन्ना एस के जरिये अपील दायर की गई। राहुल के खिलाफ मानहानि मामले में शिकायतकर्ता भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर की है। कैविएट में अनुरोध किया गया है कि शिकायतकर्ता का पक्ष भी सुना जाए।