नयी दिल्ली (एजेंसी) :
सुप्रीम कोर्ट ने देश के विभिन्न हिस्सों में मुहर्रम का जुलूस निकालने की बृहस्पतिवार को अनुमति देने से इनकार करते हुये लखनऊ स्थित याचिकाकर्ता से कहा कि वह इलाहाबाद हाईकोर्ट जाये। अदालत ने सवाल किया कि वह पूरे देश के लिये आदेश कैसे दे सकता है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस तरह के आदेश से अव्यवस्था फैलेगी और एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जायेगा।