कोलकाता, 24 मई (एजेंसी) नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में गिरफ्तार चार नेताओं को घर में ही नजरबंद करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीमकोर्ट का रुख किया है। हाईकोर्ट ने 21 मई को पश्चिम बंगाल के दो मंत्रियों, एक विधायक और कोलकाता के पूर्व महापौर को घर में नजरबंद करने का आदेश दिया था। कार्यवाहक चीफ जस्टिस राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पीठ में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फरहाद हकीम, तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व महापौर शोभन चटर्जी को दी गई जमानत पर रोक लगाने को लेकर मतभेद था। मतभेद के मद्देनजर मामले को दूसरी पीठ में भेजने का भी फैसला किया। इस पीठ में जस्टिस रिजित बनर्जी भी शामिल थे। अंतत: पीठ ने निर्देश दिया कि अबतक न्यायिक हिरासत में रह रहे ये नेता अब घर में ही नजरबंद रहेंगे। कानून अधिकारी ने बताया कि सीबीआई ने वृहद पीठ के समक्ष नजरबंद के आदेश को चुनौती दी है। उल्लेखनीय है नारदा स्टिंग ऑपरेशन टेप मामले में सीबीआई ने इन चारों नेताओं को गिरफ्तार किया था। सीबीआई वर्ष 2017 को हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, इस मामले की जांच कर रही है।