नयी दिल्ली, 28 दिसंबर (एजेंसी)
केंद्र सरकार ने सीधे ग्राहकों को सामान बेचने वाली कंपनियों (डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों) के लिए मंगलवार को नये नियम अधिसूचित करते हुए उन्हें पिरामिड एवं धन प्रसार योजनाओं को बढ़ावा देने से रोक दिया। इन कंपनियों को 90 दिनों के भीतर नये नियमों का अनुपालन करना होगा। इन कंपनियों को उत्पादों एवं सेवाओं को लेकर आने वाली शिकायतों के लिए जवाबदेह बनाया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण (सीधी बिक्री) नियम, 2021 की अधिसूचना जारी की। ई-कॉमर्स मंचों पर सीधे ग्राहकों को सामान बेचने वाले विक्रेता भी इसके दायरे में आएंगे।