नयी दिल्ली, 11 नवंबर (एजेंसी)
दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के मामलों में वृद्धि के बावजूद लोगों की आवाजाही और एक जगह एकत्र होने के नियमों में ढील को लेकर बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की खिंचाई की। इस दौरान अदालत ने कहा कि कोई भी घर इससे बचा नहीं है और सरकार से पूछा कि क्या इस ‘भयानक’ स्थिति से निपटने के लिए उसके पास कोई रणनीति या नीति है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने कहा कि दो सप्ताह में दिल्ली ने कोविड-19 के रोजाना सामने आने वाले मरीजों के मामले में महाराष्ट्र और केरल को पीछे छोड़ दिया है, ऐसे में संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए आप सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। अदालत ने रेखांकित किया कि 10 नवंबर को दिल्ली में कोविड-19 के 8,593 नए मामले सामने आए और संक्रमितों की संख्या बढ़ ही रही है, शहर में निषिद्ध क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 4,016 हो गई है। अदालत ने कहा कि पिछले दो-तीन हफ्ते से शहर में चिंताजनक रूप से संक्रमितों की संख्या बढ़ी है और ‘खतरे की घंटी बज चुकी है’ व दिल्ली सरकार को इससे निपटने के लिए कुछ करना चाहिए। पीठ ने रेखांकित किया कि नवीनतम सीरो सर्वेक्षण के मुताबिक 25 प्रतिशत लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से बनने वाली एंटीबॉडी पाई गई जो संकेत देता है कि प्रत्येक चार लोगों में से एक व्यक्ति वायरस से संक्रमित हुआ। सीरो सर्वेक्षण का संदर्भ देते हुए अदालत ने कहा कि कोई भी घर बचा नहीं है।’ अदालत ने पूछा कि दिल्ली सरकार ऐसी स्थिति में नियमों में ढील दे रही है, जब अन्य राज्य पाबंदियों को दोबारा लागू कर रहे हैं। अदालत ने 200 लोगों को सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने और सार्वजनिक परिवहन को पूरी क्षमता से चलाने की अनुमति के पीछे के तर्क पर सवाल किया। पीठ ने कहा कि इससे संक्रमण का प्रसार तेजी से हो सकता है जबकि पहले ही शहर पर संक्रमण का भारी दबाव है। अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि आपका कोई नियंत्रण नहीं है या नियंत्रण की कमी है। पीठ ने पूछा कि कौन निगरानी करेगा कि सार्वजनिक कार्यक्रम में 200 की सीमा में ही लोग शामिल हुए हैं और वे सामाजिक दूरी का अनुपालन कर रहे हैं।