नयी दिल्ली (एजेंसी) : सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को नीट के परिणाम घोषित करने की बृहस्पतिवार को अनुमति दे दी। कोर्ट ने परिणाम घोषित नहीं करने तथा 2 छात्रों के लिए फिर से परीक्षा कराने के, बॉम्बे हाईकोर्ट के हालिया आदेश पर रोक लगा दी। दोनों विद्यार्थियों के प्रश्नपत्र और ओएमआर शीट महाराष्ट्र के एक परीक्षा केंद्र में आपस में मिल गये थे। पीठ ने कहा, ‘हम अदालत के पुन: खुलने (दीपावली की छुट्टियों के बाद) पर दोनों विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लेंगे। इस बीच हम जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करते हैं, लेकिन हम 16 लाख छात्रों का परिणाम नहीं रोक सकते।’