नयी दिल्ली, 1 अप्रैल (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर केंद्र और राज्यों को जादू-टोना, अंधविश्वास और प्रलोभन तथा वित्तीय लाभ के नाम पर धर्मांतरण को रोकने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। वकील और भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दाखिल याचिका में ‘धर्म का दुरुपयोग’ रोकने के लिए एक कमेटी नियुक्त कर धर्म परिवर्तन कानून बनाने की संभावना का पता लगाने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। अधिवक्ता अश्वनी कुमार दुबे के जरिए दाखिल याचिका में कहा गया है, ‘प्रलोभन और जोर-जबरदस्ती से धर्मांतरण किया जाना ना केवल अनुच्छेद 14, 21, 25 का उल्लंघन है बल्कि यह संविधान के मूल ढांचे के अभिन्न अंग धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के भी खिलाफ है।’ याचिका में कहा गया कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि केंद्र और राज्य जादू-टोना, अंधविश्वास और छल से धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने में नाकाम रहे हैं, जबकि अनुच्छेद 51 ए के तहत इस पर रोक लगाना उनका दायित्व है।