नयी दिल्ली, 26 मार्च (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड की ब्रिक्री पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबड़े के नेतृत्व वाली पीठ ने चुनावी बॉन्ड की आगे और बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। गैर सरकारी संगठन ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ ने याचिका दायर कर इसकी मांग की थी। केन्द्र ने पीठ को बताया था कि एक से 10 अप्रैल के बीच बॉन्ड जारी किए जाएंगे। न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम भी इस पीठ में शामिल हैं। एनजीओ ने याचिका में दावा किया था कि चुनावी बॉन्ड की आगे और बिक्री से ‘मुखौटा कम्पनियों के जरिये राजनीतिक दलों का अवैध और गैरकानूनी वित्तपोषण और बढ़ेगा।’