राजेश शर्मा
फरीदाबाद, 15 जून
जिला मजिस्ट्रेट यशपाल ने खोरी गांव में सुप्रीमकोर्ट के निर्देशानुसार अवैध निर्माण हटाए जाने के दौरान किसी भी तरह के तनाव, जनहानि व दंगे की आशंका, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की आशंका के मद्देनजर धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। अपने आदेशों में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि अवैध निर्माण हटाए जाने के दौरान तनाव और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की आशंका को देखते हुए खोरी गांव के 200 मीटर के दायरे में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गयी है। इसके अलावा किसी भी तरह का आग्नेय अस्त्र, लाठी, जेली, चाकू, तलवार, गंडासा अथवा किसी भी तरह का हथियार लेकर जाने पर भी पाबंदी होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेशों में कहा कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों अथवा पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होंगे।