जोधपुर, 23 सितंबर (एजेंसी)
राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर में एक होटल की बिक्री से सरकारी खजाने को कथित तौर पर 244 करोड़ रुपये के नुकसान संबंधी मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर बुधवार को रोक लगा दी। अदालत ने शौरी को मामले में सुनवाई की अगली तारीख 15 अक्तूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर निजी मुचलका और जमानत राशि अदा करने को कहा। यह मामला सार्वजनिक क्षेत्र के भारत पर्यटन विकास निगम के लक्ष्मी विलास पैलेस होटल को दो दशक पहले एक निजी कंपनी को बेचने से संबंधित है। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के दौरान शौरी के विनिवेश मंत्री रहते हुए यह संपत्ति भारत होटल्स लिमिटेड को 7.52 करोड़ रुपयों में बेची गई थी। सीबीआई द्वारा की गई शुरुआती जांच में संपत्ति की कीमत करीब 252 करोड़ रुपये आंकी गई थी और सरकारी खजाने को 244 करोड़ रुपये के नुकसान के संकेत दिये गए थे।