नयी दिल्ली (एजेंसी) : सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए नीट परीक्षा से प्रवेश में ओबीसी के लिए 27% तथा ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने के 29 जुलाई के नोटिस के खिलाफ एक याचिका पर शुक्रवार को केंद्र और चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) से जवाब तलब किया। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ ने यह नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ताओं में नीट की पीजी परीक्षाओं में भाग लेने वाले कुछ लोग शामिल हैं। पीठ ने याचिका को इस मुद्दे पर लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न कर दिया है।