नयी दिल्ली, 7 दिसंबर (एजेंसी)
सुप्रीमकोर्ट ने 15 जून के एक कार्यक्रम में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में टीवी एंकर अमिश देवगन के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकियों को रद्द करने से सोमवार को इनकार कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि देवगन जांच में सहयोग करना जारी रखते हैं, तो उन्हें हर प्रकार की बलपूर्वक कार्रवाई से संरक्षण दिया जाएगा। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना समेत विभिन्न राज्यों में देवगन के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकियों को राजस्थान के अजमेर में स्थानांतरित कर दिया। उल्लेखनीय है कि पीठ ने देवगन को प्राथमिकी के संबंध में किसी कठोर कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया था। इसके बाद से न्यायालय एंकर को किसी भी कठोर कार्रवाई से संरक्षण की अवधि बढ़ाता आ रहा है।