नयी दिल्ली, 2 फरवरी (एजेंसी)
‘विवाह के लिये पुरुषों व महिलाओं की न्यूनतम उम्र एक समान’ करने संबंधी राजस्थान व दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं को सुप्रीमकोर्ट में स्थानांतरित किये जाने की मांग पर मंगलवार को केंद्र से जवाब तलब किया गया। यह याचिकाएं इसलिये दायर की गई हैं कि ‘मुकदमेबाजी और परस्पर विरोधी विचारों’ से बचा जा सके। चीफ जस्टिस एस. ए. बोबडे ने एक वरिष्ठ महिला वकील के प्रतिवेदन पर संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया था कि इसी तरह की 2 याचिकाएं दो हाईकोर्टों में लंबित हैं और उन्हें इस मुद्दे पर एक आधिकारिक आदेश के लिए शीर्ष अदालत में स्थानांतरित किया जा सकता है। सुप्रीमकोर्ट की पीठ ने कहा, ‘नोटिस जारी करें।’ जस्टिस ए. एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम भी पीठ का हिस्सा थे।