नयी दिल्ली, 6 अगस्त (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में 2 साधुओं सहित 3 व्यक्तियों की पीट-पीट कर हत्या के मामले की जांच और इसमें लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गयी कार्रवाई के बारे में स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को इस मामले में दाखिल आरोपपत्र भी पेश करने का निर्देश दिया।
केंद्र की ओर से साॅलिसिटर जनरल ने कहा कि मीडिया की खबरों के अनुसार इस मामले में 10 हजार से ज्यादा पन्नों का आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय को इस तथ्य पर विचार करना चाहिए कि क्या इस अपराध में कोई पुलिसकर्मी संलिप्त था, क्या ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जरूरत थी। पीठ ने मामले को अब 3 सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले की सीबीआई या एनआईए से जांच के लिए दायर याचिकाओं पर 11 जून को राज्य सरकार से जवाब मांगा था। पहली याचिका ‘श्री पंच दषबन जूना अखाड़ा’ के साधुओं और मृतक साधुओं के रिश्तेदारों ने दायर की है। इसमे आरोप लगाया गया है कि राज्य की पुलिस पक्षपातपूर्ण तरीके से जांच कर रही है।