चंडीगढ़, 16 अक्तूबर (ट्रिन्यू)
Candidate disqualified: भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव में भाग लेने वाले पांच उम्मीदवारों को चुनाव खर्च जमा न करने के कारण अगले तीन वर्षों के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया है। यह जानकारी पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने दी।
उन्होंने बताया कि इन उम्मीदवारों ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के तहत निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अपना चुनाव खर्च आयोग को जमा नहीं किया, जिससे उन्हें धारा 10 ए के तहत अयोग्य ठहराया गया है। अगले तीन वर्षों तक ये उम्मीदवार किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।
अयोग्य घोषित उम्मीदवारों की सूची
1. शक्ति कुमार गुप्ता – धुरी विधानसभा क्षेत्र
2. जसविंदर सिंह – धुरी विधानसभा क्षेत्र
3. सनमुख सिंह मोखा – सुनाम विधानसभा क्षेत्र
4. गुरुचरण सिंह संघा – फरीदकोट विधानसभा क्षेत्र
5. हरभगवान शर्मा भीखी – सुनाम विधानसभा क्षेत्र (मनसा जिले के निवासी)
इनमें से 3 उम्मीदवार संगरूर जिले से हैं, जबकि 1-1 उम्मीदवार फरीदकोट और मनसा जिलों से हैं। यह निर्णय चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों द्वारा चुनाव खर्च की समयसीमा का उल्लंघन किए जाने के कारण लिया गया है।
चुनाव खर्च का महत्व
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को चुनाव खर्च का हिसाब आयोग को समय पर जमा करना होता है। ऐसा न करने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। चुनाव आयोग का यह निर्णय पारदर्शिता और चुनाव प्रक्रिया में शुचिता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।