मोहाली (हप्र) : अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीसी) विराज श्यामकरन तिडके ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के तहत कार्रवाई करते हुए एम्परायर माइग्रेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिडके ने बताया कि एम्परायर माइग्रेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड फर्म का लाइसेंस नवनीत सिंह आहलूवालिया के नाम पर था। कंपनी का दफ्तर सेक्टर-66 मोहाली में था। 7 मार्च, 2019 को कंपनी को लाइसेंस जारी किया गया था जिसकी समय अवधि 6 मार्च 2024 तक थी, जो कि समाप्त हो चुकी है।