मोहाली, 12 सितंबर (निस)
पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी के खिलाफ मोहाली की कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किये हैं। वहीं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लॉस ने एसआईटी को 25 सितंबर तक सैनी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के निर्देश भी दिए हैं। जिक्रयोग है कि बलवंत सिंह मुल्तानी मर्डर केस में हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई थी वह स्वीकार नहीं हुई। जांच के दौरान कोर्ट ने याचिका के साथ लगाये दस्तावेजों को अधूरा पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सैनी को दस्तावेजों को पूर्ण कर याचिका दोबारा दाखिल करने को कहा है।
शनिवार को कोर्ट आधे दिन खुलता है लेकिन जो ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन पर लगे, उन्हें पूरा कर अब सैनी सोमवार को ही याचिका दोबारा सुप्रीमकोर्ट में दे सकेंगे। इसलिए अगले दो दिन उनके लिए कठिनाई से भरे हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही हैं।
बढ़ सकती हैं मुश्किलें
सुप्रीम कोर्ट में अभी सुमेध सैनी की याचिका स्वीकार नहीं हो पाई है, इसलिए उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि बहबलकलां गोलीकांड के जांच अधिकारी भी कह चुके हैं कि वहां जो कुछ हुआ, वह आईजी उमरानंगल और पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के आदेश पर ही हुआ। इसलिए जहां अगर मुल्तानी केस में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली तो उनकी गिरफ्तारी संभव हैं, वहीं बहबलकलां केस में भी पंजाब सरकार अब जल्द उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई कर सकती है।