होशियारपुर, 17 अगस्त (निस)
अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश नीलम अरोड़ा की अदालत ने नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद व 50 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है। थाना टांडा के अधीन एक गांव की नाबालिग छात्रा ने 16 जनवरी 2019 को शिकायत में बताया था कि वह सुबाह करीब साढ़े 9 बजे गांव झजी में स्थित श्मशानघाट के पास पंहुची तो वहां एक युवक सौरभ आ गया। सौरभ ने उसे घेर लिया और डरा-धमका कर अपने बाइक पर बिठा कर एक जगह ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने शिकायत पर दोषी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 376, 506, पोस्को एक्ट 2012 के सैक्शन (4) के अधीन मामला दर्ज किया था। अदालत ने सुनवाई पूर्ण होने के बाद आरोपी सौरभ को दोषी पाया और सजा सुनायी।