चंडीगढ़ (ट्रिन्यू) : हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की राशि 31 जुलाई तक जमा कराने पर ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। पहले यह छूट 10 प्रतिशत थी। यानी हरियाणा सरकार की ओर से ब्याज छूट में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी वर्गों को काफी राहत मिलेगी। जिन नागरिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वे प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स अब पूरी तरह स्ट्रीम लाइन हो चुका है। ब्याज राशि में 30% छूट का लाभ अधिकतम लोगों को मिले, इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।