ट्रिब्यून न्यूज सर्विस/एएनआई, शिमला, 11 सितंबर
Shimla Masjid Case: शिमला के संजौली क्षेत्र में एक मस्जिद में अवैध ढांचे को गिराने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को बेरिकेड्स तोड़ दिए, जिसके बाद सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज करना पड़ा। सैकड़ों प्रदर्शनकारी सब्जी मंडी ढली में एकत्र हुए और अपना विरोध दर्ज कराने के लिए संजौली की ओर बढ़े और ढली सुरंग के पास लगाए गए बैरिकेड्स तोड़ दिए।
हिंदू समूहों के आह्वान पर एकत्र हुए प्रदर्शनकारियों ने जब मस्जिद के पास लगे दूसरे बैरिकेड को तोड़ दिया तो पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और पानी की बौछारें छोड़ीं। घटनास्थल से प्राप्त तस्वीरों में प्रदर्शनकारी हाथों में तिरंगा लिए हिमाचल ने ठाना है, देवभूमि को बचाना है, भारत माता की जय आदि नारे लगाते नजर आ रहे थे।
#WATCH | Shimla Protests | Himachal Pradesh: Water cannons and sloganeering continue as the protestors clash with the police while on their way to the alleged illegal construction of a mosque in the Sanjauli area pic.twitter.com/fuHXO9xGMK
— ANI (@ANI) September 11, 2024
इससे पहले पुलिस ने संजौली में अनधिकृत मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन करने पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया था। प्रदर्शनकारी की पहचान कमल गौतम के रूप में हुई है, जो संजौली पहुंचा और विरोध प्रदर्शन करने लगा। बताया जा रहा है कि वह हिंदू जागरण मंच नामक हिंदू संगठन का नेता है। उसे संजौली चौक से हिरासत में लिया गया। हिंदू संगठनों ने लोगों से ढली आने का आह्वान किया था, जहां से उन्होंने अपना जुलूस शुरू करने की योजना बनाई थी।
#WATCH | Shimla Protests | “Regarding the illegal construction, we have seen that Himachal Government Minister Anirudh Singh has said that the construction is unauthorised and should be taken down…. ‘Aaj, Himachal Pradesh ke mukhya mantri ne Hindu samaj ke sath khilwad karte… pic.twitter.com/HkczSZv2VJ
— ANI (@ANI) September 11, 2024
विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर संजौली क्षेत्र में त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) के साथ 1,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। यह कदम विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा बुधवार को संजौली में अनधिकृत मस्जिद के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए लोगों से संजौली आने के आह्वान के बाद उठाया गया है। लोगों से संजौली आने के आह्वान के संदेश और वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए।
#WATCH | Shimla Protests | Himachal Pradesh: Police use water cannons against the protestors to disperse them while they are on their way to the alleged illegal construction of a mosque in the Sanjauli area pic.twitter.com/tmDXReNG4A
— ANI (@ANI) September 11, 2024
किसी भी सांप्रदायिक तनाव से बचने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने संजौली और आसपास के क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से रात 11.59 बजे तक किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन और जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। शिमला जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है, जिसके तहत बिना अनुमति के पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने और लाठी, खंजर, डंडे, भाले, तलवार सहित घातक हथियार लेकर चलने पर रोक लगाई गई है।
#WATCH | Shimla Protests | Himachal Pradesh: Police lathi-charge the protestors in order to disperse them while they are on their way to the alleged illegal construction of a mosque in the Sanjauli area pic.twitter.com/u6MZxlpYdu
— ANI (@ANI) September 11, 2024
कुछ हिंदू संगठनों ने मस्जिद में अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने और राज्य में आने वाले बाहरी लोगों के पंजीकरण की मांग को लेकर बुधवार को बंद का आह्वान किया था। कुछ हिंदू संगठनों ने मस्जिद में अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने और राज्य में आने वाले बाहरी लोगों के पंजीकरण की मांग को लेकर बुधवार को बंद का आह्वान किया था।
#WATCH | Shimla Protests | Himachal Pradesh: Protests and sloganeering continue in Shimla against the alleged illegal construction of a mosque in the Sanjauli area pic.twitter.com/yGrAMwBp6v
— ANI (@ANI) September 11, 2024
पिछले वीरवार को हिंदू समूहों ने अपनी मांग को लेकर विधानसभा और संजौली के निकट चौड़ा मैदान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था। शिमला के जिला मजिस्ट्रेट अनुपम कश्यप ने कहा, ‘संजौली क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति तथा सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका के कारण निषेधाज्ञा जारी की गई है।’
आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक रैली, बिना अनुमति के जुलूस और प्रदर्शन, भूख हड़ताल, धरना, सार्वजनिक स्थानों पर नारेबाजी कर सड़कों, राजमार्गों, फुटपाथ और यातायात की सामान्य आवाजाही में बाधा उत्पन्न करना और किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी भी सार्वजनिक स्थान, सड़क और पूजा/प्रार्थना स्थलों पर जलाने के लिए किसी भी प्रकार की ज्वलनशील वस्तुओं को ले जाना भी प्रतिबंधित है। एसपी संजीव कुमार गांधी ने बताया कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है।